24 साल पहले पत्नी ने की थी आत्महत्या, अब पति को कोर्ट ने सुनायी सजा, जेल के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया, जेठ को किया बरी
The wife committed suicide 24 years ago. The court sentenced the husband to life imprisonment and a fine. The brother-in-law was acquitted.

Crime News : पत्नी ने 24 साल पहले आत्महत्या की थी, अब पति को कोर्ट ने सजा सुनायी है। हालांकि इस मामले में मृतिका के जेठ को सबूत के अभाव ने कोर्ट ने बरी कर दिया है। पूरा मामला बिहार के भागलपुर जिले का है, जहां महिला प्रीति देवी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने दोषी पति संजय मोदी को पांच साल की कठोर सजा सुनाई है।
घटना की बाबत सबौर थाने में दफादार जनक सिंह के फर्द बयान पर केस दर्ज किया गया था।पति को 5 साल की जेल के साथ-साथ 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला सत्र न्यायाधीश 13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने शुक्रवार को सजा बिंदु पर सुनवाई के दौरान पति संजय मोदी को सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये का अर्थदंड भी देने का आदेश दिया है। जुर्माना जमा नहीं करने की सूरत में अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
न्यायाधीश ने अभियुक्त पति को अन्य धाराओं में सजा और अर्थदंड देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में सभी सजाएं साथ चलाए जाने की बात कही है।न्यायाधीश ने मामले में आरोपित मृतक प्रीति देवी के जेठ अजय मोदी को 19 जनवरी 2026 को सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था।
सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार ठाकुर ने बहस में भाग लिया।मालूम हो कि सबौर थानाक्षेत्र के पटेल नगर में सात अगस्त 2001 को दहेज प्रताड़ना और अन्य घरेलू कारणों से ससुराल में प्रताड़ित प्रीति देवी ने जहरीला पदार्थ खा लिया था।जिसकी उपचार के दौरान जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में सात अगस्त की देर रात मृत्यु हो गई थी।








