छुट्टी ब्रेकिंग: कर्मचारियों के लिए साल 2026 की छुट्टी की लिस्ट जारी, दीपावली पर कर्मचारियों को झटका, जानिये कब-कब रहेगा आफिस बंद
Holiday Breaking: List of holidays for the year 2026 released for employees, shock to employees on Diwali, know when the office will remain closed

Holiday 2026: GOVT HOLIDAYS List: कर्मचारियों की छुट्टी की लिस्ट जारी हो गयी है। आने वाले साल यानि 2026 के लिए छुट्टी की अधिसूचना अभी से ही जारी कर दी गयी है। छुट्टी की अगर बात करें तो अगले साल 2026 में 12 गजटेड होलीडे और 12 एच्छिक छुट्टियां मिलेगी। सरकार ने वर्ष 2026 के लिए सार्वजनिक और ऐच्छिक अवकाशों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है।
ये आदेश झारखंड-बिहार सहित पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2026 में कुल 12 सार्वजनिक (गजटेड) छुट्टियां और 12 ऐच्छिक छुट्टियां मिलेंगी। ऐच्छिक छुट्टियों में से कर्मचारी अधिकतम तीन अवकाश अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकेंगे।
दीपावली पर नहीं मिलेगा अलग अवकाश
हालांकि त्योहारों की इस सूची में एक निराशाजनक पहलू भी है। वर्ष 2026 में दीपावली का पर्व 6 नवंबर को रविवार के दिन पड़ रहा है। ऐसे में दीपावली की अलग से छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि यह दिन पहले से ही साप्ताहिक अवकाश होता है। इससे कर्मचारियों को एक दिन की छुट्टी का घाटा उठाना पड़ सकता है।
पूरे देश के लिए लागू होंगे अवकाश
यह सूची देशभर के केंद्र सरकार के कार्यालयों, विशेष रूप से झारखंड समेत सभी राज्यों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक अवकाश सभी केंद्र सरकार कार्यालयों में बाध्यकारी होंगे जबकि ऐच्छिक अवकाशों में से कर्मचारियों को तीन दिन की छुट्टियों का चयन करने का अधिकार होगा।
ऐच्छिक छुट्टियों में विविधता
12 ऐच्छिक छुट्टियों की सूची में तीज, छठ, करवा चौथ, महावीर जयंती, गुरु पर्व, नवमी, राम नवमी, महाशिवरात्रि और अन्य क्षेत्रीय त्योहारों को शामिल किया गया है ताकि कर्मचारी अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार छुट्टी ले सकें।
संक्षेप में 2026 की प्रमुख बातें:
• कुल 12 गजटेड छुट्टियां
• कुल 12 ऐच्छिक छुट्टियां, जिनमें से 3 चुन सकेंगे
• दीपावली रविवार को, इसलिए अलग से छुट्टी नहीं मिलेगी
• आदेश DOPT द्वारा जारी, पूरे देश के केंद्रीय कार्यालयों में लागू