झारखंड कोयला घोटाला: CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला, कंपनी पर 1 करोड़ जुर्माना, अधिकारी को तीन साल की सजा
Jharkhand coal scam: CBI court pronounces verdict, company fined Rs 1 crore, officer sentenced to three years in prison

Jharkhand Coal Scam: झारखंड में कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में कोर्ट ने सजा सुनायी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में JAS इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को दोषी पाते हुए कंपनी पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना और उसके तत्कालीन प्रबंध निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
8 जुलाई को विशेष कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
स्पेशल जज संजय बंसल की अदालत ने यह फैसला सुनाया। यह मामला झारखंड के महुआगढ़ी कोल ब्लॉक के आवंटन में की गई अनियमितताओं और धोखाधड़ी से जुड़ा है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि:”कंपनी और उसके निदेशक ने भारत सरकार को धोखा देकर कोल ब्लॉक प्राप्त किया। यह देश के साथ बड़ा आर्थिक अपराध है।”
एमडी को मिली सजा और जुर्माना
कोर्ट ने आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मनोज जायसवाल को:
• 3 साल का कठोर कारावास
• 5 लाख रुपये का जुर्मानाकी सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
कंपनी पर भारी जुर्माना
JAS इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल प्रा. लि. को भी दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने:
• धारा 120-बी के तहत 50 लाख रुपये का जुर्माना
• धारा 420 के तहत 50 लाख रुपये का जुर्माना
लगाते हुए कुल 1 करोड़ रुपये का आर्थिक दंड लगाया।
हाईकोर्ट में अपील की तैयारी
सजा सुनाए जाने के बाद मनोज जायसवाल ने सजा पर रोक (Stay) की अर्जी दी ताकि वह दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर सकें। अदालत ने सजा को 60 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है और उन्हें 1 लाख के निजी मुचलके और इतने ही राशि के जमानती मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी है।