झारखंड पुलिस भर्ती : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 437 उम्मीदवारों की पुलिस नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर 4 हफ्ते में दें नियुक्ति पत्र
Jharkhand Police Recruitment: Supreme Court's major order—complete the police appointment process for 437 candidates and issue appointment letters within four weeks.

Ranchi News: झारखंड में पुलिस नियुक्ति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर चार सप्ताह के भीतर सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश जीतेंद्र शर्मा बनाम राज्य सरकार मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया।मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एजी मसीह की पीठ ने की।
437 उम्मीदवारों की हुई स्वास्थ्य जांच
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अदालत को बताया गया है कि 3 जून 2026 को जारी निर्देशों के अनुपालन में 437 उम्मीदवारों की स्वास्थ्य जांच कराई गई है। कोर्ट ने कहा कि इन सभी उम्मीदवारों को स्वास्थ्य जांच में सफल घोषित किया जाना चाहिए।इसके साथ ही अदालत ने संबंधित सभी उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
चार सप्ताह में पूरी करनी होगी नियुक्ति प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक राज्य सरकार को अब इन उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करना होगा। चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है।
अदालत के इस आदेश के बाद पुलिस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल 437 उम्मीदवारों के लिए आगे की प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है। अब दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।









