झारखंड में निकाय चुनाव की तिथि घोषित!…जानिए कब और कहां – कहां किस पद पर होगी चुनाव, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

Highcourt News: निकाय चुनाव में हो रही देरी पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया है। अवमानना याचिका में की सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट को बताया कि ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है. आयोग ने आरक्षण और पॉपुलेशन लिस्ट से जुड़ी कुछ जानकारी मांगी है. संबंधित जानकारी देने के बाद चुनाव से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा.
चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि..
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि झारखंड सरकार से अभी सीटों के आरक्षण से जुड़ी अनुशंसा नहीं मिली है. इसके मिलते ही तैयारी शुरू कर दी जाएगी. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 24 नवंबर को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से निकाय चुनाव से जुड़ी संभावित तिथि का ब्यौरा मांगा है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी रौशनी खलखो और रीना कुमारी की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा. जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने पक्ष रखा.
इस दिन बताना होगा तारीख
कोर्ट ने 24 नवंबर तक राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है. उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग को कुछ और जानकारी की जरूरत है जिसे महाधिवक्ता ने एक सप्ताह के भीतर मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है.
कहां होना है चुनाव
- नगर निगम – रांची, हजारीबाग, मेदनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो
- नगर परिषद – गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो और मिहिजाम
- नगर पंचायत – बंशीधर नगर, मझिआंव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला और चाकुलिया.
क्या है ट्रिपल टेस्ट
पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि ट्रिपट टेस्ट की रिपोर्ट कैबिनेट को भेजी जाएगी. इस पर अनुमोदन मिलने के बाद राज्य सरकार चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को अनुशंसा करेगी. तब कोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव से जुड़ी अनुशंसा भेजने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था.








