झारखंड: आर्मी जवान की हत्या मामले में पत्नी और प्रेमी दोषी करार, प्यार में पगलाई बीबी ने प्रेमी को घर बुलाकर किया था कांड, जानिये पूरा मामला
Jharkhand: Wife and lover found guilty in the murder case of an army soldier, wife madly in love called her lover home and committed the crime, know the whole case

रांची। आर्मी जवान जीतलाल मुंडा की हत्या के मामले में सजा का ऐलान 26 जुलाई को होगा। कोर्ट ने इस मामले में आर्मी के जवान जीतलाल मुंडा की पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी ठहराया है। 16 में 2016 को हुई इस घटना के 9 साल बाद अब कोर्ट का फैसला आएगा। 26 जुलाई को दोषी करार दिए गए पत्नी और उसके प्रेमी को सजा सुनाई जाएगी।
अपर न्यायाधीश अमित शेखर की अदालत ने दोनों को सबूत के आधार पर दोषी करार दिया। सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की गई है। दरअसल 16 मई 2016 की रात लगभग 11:00 बजे तारामणि देवी ने अपने प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा को अपने घर बुलाया ।
नेहरू अपने कुछ साथियों के साथ अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा। जैसे ही पत्नी ने दरवाजा खोला, पति जीतलाल मुंडा पर प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में आर्मी में जवान जीतलाल मुंडा की मौत हो गई। हत्या के अगले ही दिन तारामणि देवी ने खुद ही अज्ञात हमलावरों के खिलाफ नामकुम थाने में मामला दर्ज कराया ताकि शक ना हो
पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था लेकिन कॉल डिटेल्स के आधार पर पूरे मामले का पर्दाफाश किया गया । पुलिस को तारामणि देवी और नेहरू के बीच लगातार फोन कॉल पर हुई बातचीत का सुराग मिला, जिसके बाद जब कड़ाई से दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मामले में कुल सात लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं, जिनमें से पांच आरोपी आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपियों मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ पर्याप्त सबूत सामने आने के बाद कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया।
अब 26 जुलाई की तारीख का इंतजार है,0जब दोनों को सजा सुनाई जाएगी।