झारखंड: DSP की सीनियरिटी लिस्ट हाईकोर्ट ने की रद्द, 2010 की JPSC मेरिट लिस्ट के आधार पर सीनियरिटी लिस्ट तैयार करने के निर्देश
Jharkhand: High Court cancels seniority list of DSP, directs to prepare seniority list on the basis of JPSC merit list of 2010

Jharkhand Highcourt News: DSP सीनियरिटी लिस्ट कोलेकर झारखंड हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य के डीएसपी की वर्ष 2016, 2017, 2018 और 2024 में जारी की गई वरीयता सूची को अवैध घोषित करते हुए निरस्त कर दिया है।
इस संबंध में नजीर अख्तर सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर सेअधिवक्ता नवीन कुमार ने अदालत को बताया कि प्रार्थियों की नियुक्ति वर्ष 2010 में जेपीएससी की ओर से ली गई परीक्षा के आधार पर डीएसपी पद पर हुई थी।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह डीएसपी पद के लिए 2010 में हुई जेपीएससी की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नई वरीयता सूची जारी करे।अदालत ने राज्य सरकार को चार माह के भीतर नई वरीयता सूची जारी करने का आदेश दिया है। प्रार्थियों को वरीयता के आधार पर मिलने वाले सभी लाभ भी देने को कहा है।
हाईकोर्ट ने कहा कि वरीयता का निर्धारण जेपीएससी की ओर से तैयार मेरिट लिस्ट के आधार पर होना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार ने 2012 के नियमों को लागू करते हुए प्रशिक्षण के अंकों को भी इसमें शामिल कर लिया। इस नियमों को भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद लागू किया गया था, जो कि अनुचित है।