झारखंड: हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को लेकर सुनाया बड़ा फैसला, अनियमित कर्मचारी भी पेंशन और ग्रेच्युटी के हकदार, कोर्ट ने कहा…

Jharkhand: High Court gave a big decision regarding employees, irregular employees are also entitled to pension and gratuity, the court said...

Jharkhand News। कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर आयी है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 18 अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 59 और राज्य सरकार के 12 अगस्त 1969 तथा 13 जनवरी 1975 के संकल्पों का हवाला देते हुए कहा कि 15 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा करने वाले अस्थायी कर्मचारी पेंशन के हकदार हैं।

 

अदालत ने कहा कि जब सरकार की पेंशन नियमावली में 15 साल तक सेवा करने वालों को पेंशन प्राप्त करने का हक है तो प्रार्थियों को इसका लाभ मिलना चाहिए।इस संबंध में सुरेंद्र नाथ महतो सहित 16 कर्मियों ने 15 वर्षों से अधिक निरंतर सेवा देने के बावजूद पेंशन से वंचित रखे जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।

 

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर ने अदालत को बताया कि प्रार्थियों को जल संसाधन विभाग में 1980 के अस्थायी रूप से रेंट कलेक्टर, क्लर्क और अमीन जैसे पदों पर नियुक्ति की गई थी।उन्होंने 15 से 30 वर्षों तक निरंतर सेवा की। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन लाभ नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने उन्हें सीजनल कर्मी बताते हुए पेंशन देने से इन्कार कर दिया था।

 

जिसके बाद कर्मचारियों ने 15 वर्षों से अधिक निरंतर सेवा देने के बावजूद पेंशन से वंचित रखे जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के फैसले से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

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