झारखंड: सांसद निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से मिली राहत, हाईकोर्ट ने कहा, पुलिस ने अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभायी
Jharkhand: MP Nishikant Dubey gets relief from High Court, High Court says police did not perform their role properly

रांची। भाजपा सांसद डॉ निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से राहत मिल गयी है। मोहनपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी में हाईकोर्ट सांसद निशिकांत दुबे के पक्ष में फैसला दियाहै। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस ने अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभाई। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इस केस में जानबूझकर प्रार्थी को फंसाया गया है।
दरअसल गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे के खिलाफ मोहनपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था। इस एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर सांसद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में उन्होंने थाने में दर्ज प्राथमिकी और पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट को चुनौती देते हुए याचिका उसे निरस्त करने का कोर्ट से आग्रह किया।
जानकारी के मुताबिक देवघर के मोहनपुर थाने में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कांड संख्या 281 /2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि मोहनपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जो बाजार में बैल खरीद बिक्री करता था उसे बांग्लादेशी घुसपैठिया बताते हुए उसके साथ मारपीट की थी और उसका बैल भगा दिया था।
निशिकांत दुबे ने उस व्यक्ति को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था, जबकि निशिकांत दुबे का कहना था कि उस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा गाय-बैल की तस्करी की जाती है। हालांकि अब दो साल पुराने केस में सांसद को राहत मिल गयी है। .









