झारखंड : SSP हाजिर हों! किडनैपिंग के केस में पुलिस की लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, एसएसपी व ओपी प्रभारी को हाजिर होने का दिया हुक्म

Jharkhand: SSP should appear! High Court strict on police negligence in kidnapping case, ordered SSP and OP in-charge to appear

रांची। किडनैपिंग के केस में पुलिस की लापरवाही पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने 30 जून को एसएसपी और ओपी प्रभारी को तलब किया है। मामला रांची के तुपुदाना थाना क्षेत्र का है। अपहरण के एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

 

कोर्ट ने रांची के एसएसपी और तुपुदाना ओपी प्रभारी को 30 जून को सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने सूरजमणि उरांव की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

 

कोर्ट ने याचिकाकर्ता ने बताया कि उनके बेटे का अपहरण हुआ था, लेकिन despite repeated approaches, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। बाद में पुलिस ने लड़के को भले ही बरामद कर लिया, लेकिन इसके बाद याचिकाकर्ता पर चुप रहने और कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए दबाव बनाया गया। यहां तक कि उनसे एक लिखित पत्र भी लिया गया।

 

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सूरज वर्मा ने दलील दी कि एफआईआर दर्ज न करना स्वयं में संज्ञेय अपराध है और यह सीधे तौर पर पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है। पुलिस की ओर से तर्क दिया गया कि उन्होंने ही बच्चे को बरामद किया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कार्रवाई किस आधार पर शुरू की गई।

 

इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि जब संज्ञेय अपराध की सूचना मिली थी, तो प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की गई?न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में याचिकाकर्ता को कोई धमकी मिलती है, तो जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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