झारखंड शिक्षक भर्ती : सहायक आचार्यों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, चीफ सेकरेट्री व JSSC चेयरमैन को नोटिस, कहा, नहीं माने तो होगी अवमानना की,….
Jharkhand Teacher Recruitment: Supreme Court angry over delay in appointment of Assistant Professors, notice to Chief Secretary and JSSC Chairman, said, if not obeyed, contempt will be charged....

Jharkhand Teacher News : झारखंड में शिक्षक भर्ती में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जतायी है। झारखंड में 26,001 प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया काफी वक्त से अटकी पड़ी है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का रिजल्ट समय पर प्रकाशित नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है।
सुप्रीम कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी: नहीं माने तो होगी अवमानना कार्रवाई
कोर्ट ने इस मामले में झारखंड के मुख्य सचिव और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के सचिव को नोटिस जारी कर दिया है।जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि अदालत के आदेश का पालन नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक माह के भीतर अनुपालन प्रतिवेदन (Compliance Report) दाखिल करने का निर्देश दिया है।
30 जनवरी को दिया गया था रिजल्ट जल्द जारी करने का आदेश
इस मामले में याचिकाकर्ता परिमल कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि शीर्ष अदालत ने 30 जनवरी 2025 को दिए गए आदेश में JSSC को जल्द रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए कहा था। बावजूद इसके, अब तक परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं।
26001 पदों पर होनी थी नियुक्ति
आपको बता दें कि JSSC ने वर्ष 2023 में झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में 26001 प्रशिक्षित सहायक आचार्य पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन परीक्षा के आयोजन के महीनों बाद भी रिजल्ट की घोषणा नहीं होने से हजारों उम्मीदवारों में गहरा असंतोष है।
अब जुलाई में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में निर्धारित की है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि इस दौरान आदेश का पालन नहीं होता, तो अधिकारियों को अवमानना की सजा भुगतनी पड़ेगी।