“हजारों शिक्षकों की नौकरी खतरे में” राज्य सरकार ने दे दिया अल्टीमेटम, अगले साल तक ये नहीं किया काम, तो हो जायेंगे बर्खास्त…
"Thousands of teachers' jobs in danger" State government has issued an ultimatum, if this work is not done by next year, they will be dismissed...

चार हजार प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी एक बार फिर शर्तों के घेरे में आ गई है। मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने निर्देश जारी कर मार्च 2027 तक TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। परीक्षा पास न करने पर सेवाएं समाप्त करने की चेतावनी दी गई है।
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Teacher News। प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक बार फिर अनिश्चितता की स्थिति बन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जारी विज्ञापन संख्या 2/2012 के तहत नियुक्त शिक्षकों को अब हर हाल में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना ही होगा।
हरियाणा के शिक्षकों को मार्च 2027 तक हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।
मौलिक शिक्षा महानिदेशक की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के मौलिक शिक्षा अधिकारियों को औपचारिक निर्देश भेजे जा चुके हैं।विज्ञापन 2/2012 के तहत चार वर्ष के शिक्षण अनुभव के आधार पर करीब चार हजार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति शर्तों में स्पष्ट उल्लेख था कि इन शिक्षकों को 1 अप्रैल 2015 तक HTET पास करना होगा। हालांकि निर्धारित समय सीमा तक परीक्षा पास न कर पाने वाले शिक्षकों को बाद में राहत प्रदान की गई।
27 अप्रैल 2017 को जारी आदेश में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि ऐसे शिक्षकों के नियुक्ति पत्रों में यह शर्त जोड़ी जाए कि वे भविष्य में HTET उत्तीर्ण करेंगे। इसके बाद अप्रैल 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए आदेश जारी किए थे।
उस आदेश के अनुसार, अनुभव के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को भविष्य में HTET और B.Ed करने की आवश्यकता नहीं होगी और वे बिना अतिरिक्त शैक्षणिक शर्तों के सेवा में बने रहेंगे।
उस समय इस फैसले को शिक्षकों के लिए स्थायित्व और मानसिक राहत के रूप में देखा गया था।लेकिन अब परिस्थितियाँ बदलती नजर आ रही हैं। पिछले वर्ष 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया।
यह नियम विशेष रूप से उन शिक्षकों पर लागू माना गया, जिनकी नियुक्ति 2011 में लागू हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) के बाद हुई है। अदालत के इस फैसले के बाद राज्यों को नियुक्ति मानकों और योग्यता शर्तों के अनुपालन के लिए कदम उठाने पड़े हैं।
इसी कानूनी पृष्ठभूमि में हरियाणा सरकार ने पूर्व में दिए गए आश्वासन की समीक्षा करते हुए नया निर्देश जारी किया है। मौजूदा आदेश के अनुसार, जिन प्राथमिक शिक्षकों ने अब तक HTET पास नहीं किया है, उन्हें मार्च 2027 तक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि कोई शिक्षक निर्धारित समय सीमा तक HTET पास नहीं कर पाता है, तो उसकी सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।









