युद्ध अपडेट: गृहमंत्रालय ने जारी की नयी एडवाइजरी, टीवी चैनल्स के लिए ये काम करना किया प्रतिबंधित, पढ़िये एडवाइजरी
War update: Home Ministry issued a new advisory, banned TV channels from doing these things, read the advisory

INDIA-PAK WAR UPDATE: पाकिस्तान के हमले की सूरत में सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जाता है। साथ ही जो एडवाइजरी जारी की गयी है, उस पर त्वरित अमल करना होता है। मसलन गाड़ी रोककर हेडलाईट्स बंद करना, घर की लाईट, टार्च को बंद करना, लेकिन जब भारत-पाकिस्तान में युद्ध के हालात बने हैं। कई मीडिया चैनल्स अपने टीवी प्रोग्राम या अपडेट देने के लिए वार्निग सायरन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस पर सरकार ने संज्ञान लिया है।
यहां देखें आदेश 👇 👇 👇
सरकार के गृह मंत्रालय ने न्यूज़ चैनलों को खबरों के बीच सायरन नहीं बजाने की सलाह दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि मीडिया चैनल में बजने वाले सायरन से लोगों में वास्तविक सायरन बजने के समय गलतफहमियां हो सकती हैं। गृह मंत्रालय के पत्र के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी समाचार चैनलों को तत्काल प्रभाव से सिविल डिफेंस एयर रेड सायरन का उपयोग बंद करने का निर्देश दिया है।
आपको बता दें कि ये कदम भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान टीवी कवरेज में सायरन के अत्यधिक और अनुचित उपयोग के बाद लिया गया है। गृह मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा 3 (1) (डब्ल्यू) (आई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी मीडिया चैनलों से अनुरोध है कि वे समुदाय को शिक्षित करने के अलावा अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के सायरन की आवाज़ का उपयोग करने से बचें।
दरअसल सायरन के नियमित उपयोग से हवाई हमले के सायरन के प्रति नागरिकों की संवेदनशीलता कम हो सकती है और नागरिक इसे मीडिया चैनलों द्वारा वास्तविक हवाई हमलों के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले नियमित मामले के रूप में गलत समझ सकते हैं। नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के संदर्भ में नागरिक सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने में सहयोग किया जाए।