365 Days Maternity Leave: महिला सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, तीसरे बच्चे पर भी मिलेगी 1 साल की वैतनिक छुट्टी

सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 365 दिन यानी एक साल की मैटरनिटी लीव मिलेगी।

Maternity Leave । महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब तीसरे बच्चे के जन्म पर भी महिला सरकारी कर्मचारियों को 365 दिन यानी पूरे एक साल का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। इससे पहले तीसरे बच्चे के लिए अधिकतम 12 सप्ताह यानी 84 दिन की छुट्टी का प्रावधान था। ये फैसला तमिलनाडु की सी जोसेफ विजय सरकार ने लिया है।

तमिलनाडू की विजय सरकार ने यह घोषणा विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान की। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त समय देना और महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है।

तीसरे बच्चे के लिए 12 सप्ताह की जगह मिलेगी 365 दिन की छुट्टी

मौजूदा व्यवस्था के तहत जिन महिला सरकारी कर्मचारियों के दो से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें 365 दिन की मातृत्व छुट्टी का लाभ मिलता है। वहीं, दो या उससे अधिक जीवित बच्चे होने की स्थिति में तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह यानी 84 दिन तक सीमित थी।अब राज्य सरकार ने इस अंतर को खत्म करने का फैसला किया है। नए निर्णय के तहत तीसरे बच्चे के जन्म पर भी पात्र महिला सरकारी कर्मचारियों को 365 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा।

विधानसभा में हुई फैसले की घोषणा

राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में यह महत्वपूर्ण घोषणा की गई। सरकार ने कहा कि महिला कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मातृत्व अवकाश के नियमों में यह बदलाव किया जा रहा है।सरकार का मानना है कि बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती समय में मां की मौजूदगी बेहद महत्वपूर्ण होती है। एक साल का अवकाश मिलने से महिला कर्मचारी नवजात बच्चे की बेहतर देखभाल कर सकेंगी और उन्हें नौकरी तथा मातृत्व के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।

पहले दो बच्चों के लिए पहले से मिल रही है 1 साल की छुट्टी

तमिलनाडु में महिला सरकारी कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश के नियमों में पिछले वर्षों में कई बदलाव किए गए हैं।
• 2011: मातृत्व अवकाश 90 दिन से बढ़ाकर 6 महीने किया गया।
• 2016: छुट्टी की अवधि बढ़ाकर 9 महीने की गई।
• जुलाई 2021: मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 365 दिन किया गया।
• अब: तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 365 दिन के मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया जाएगा।
इस तरह नए फैसले के बाद तीसरे बच्चे के मामले में भी महिला सरकारी कर्मचारियों को पहले दो बच्चों के समान एक साल की छुट्टी मिल सकेगी।

जल्द जारी होगा विस्तृत सरकारी आदेश

विधानसभा में घोषणा के बाद अब इस फैसले को लागू करने के लिए विस्तृत सरकारी आदेश (Government Order) जारी किया जाएगा। इसमें छुट्टी की पात्रता, नियम और इसे लागू करने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाएगा।सरकारी आदेश जारी होने के बाद नए नियम के अनुसार पात्र महिला सरकारी कर्मचारी तीसरे बच्चे के जन्म पर एक साल के मातृत्व अवकाश का लाभ ले सकेंगी।

महिला कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है फैसला?

सरकार के इस फैसले से तीसरे बच्चे के जन्म के बाद महिला सरकारी कर्मचारियों को बच्चे की देखभाल के लिए पहले की तुलना में काफी अधिक समय मिलेगा। अभी तक 84 दिन की छुट्टी के बाद काम पर लौटने की स्थिति में उन्हें बच्चे की देखभाल और नौकरी के बीच संतुलन बनाना पड़ता था।अब 365 दिन की छुट्टी मिलने से मां और नवजात दोनों को अधिक समय मिल सकेगा। सरकार ने इसे महिला कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

 

ashrita

It is one of the rapidly emerging news websites of the country. HPBL has proved its name (Har Pal Breaking Live) meaningful every time. HPBL, which has become a trusted brand of Bihar-Jharkhand, check every news of HPBL for its reliability before delivering it to you. The reporters and desk staff of hpblnews.com news website work on a 24X7 mission mode for you, the readers.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *