झारखंड शिक्षक भर्ती : हाईकोर्ट ने 43 सीटों को सुरक्षित रखने का दिया आदेश, अब 30 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
Jharkhand Teacher Recruitment: High Court orders 43 seats to be kept reserved; next hearing on October 30.

रांची। शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2023 से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आदित्य कुमार एवं अन्य अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दे दी । अदालत ने याचिकाकर्ताओं के हित में 43 सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी और कोर्ट ने इसे अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।यह मामला विज्ञापन संख्या 13/2023 के तहत सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक हासिल किए हैं, लेकिन इसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया में उन्हें उचित अवसर नहीं मिला।
पारा और नन-पारा दोनों श्रेणियों का मामला
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत के समक्ष कहा कि संबंधित श्रेणियों में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की तुलना में याचिकाकर्ताओं के अंक अधिक हैं।उन्होंने यह भी दलील दी कि पारा और नन-पारा, दोनों श्रेणियों में सीटें रिक्त होने के बावजूद अधिक अंक प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ताओं के मामलों पर समुचित विचार नहीं किया गया।याचिकाकर्ताओं की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया में उनके दावे पर विचार करने की मांग अदालत के सामने रखी गई।
तय समय में जवाब दाखिल नहीं कर सका JSSC
इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने JSSC को मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था। लेकिन निर्धारित समय बीतने के बावजूद आयोग की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका।अब मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। इस तारीख को अदालत मामले की अंतिम सुनवाई करेगी और दोनों पक्षों की दलीलों तथा रिकॉर्ड के आधार पर आगे का आदेश पारित कर सकती है।
43 सीटों पर फिलहाल सुरक्षा
अदालत की ओर से 43 सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश याचिकाकर्ताओं के लिए अंतरिम राहत के तौर पर आया है। इसका उद्देश्य मामले का अंतिम निर्णय होने तक संबंधित सीटों को सुरक्षित रखना है, ताकि कोर्ट के अंतिम आदेश का प्रभाव बना रहे।









