ट्रांसफर पर रोक हटी: 19858 सिपाहियों के ट्रांसफर पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटायी, जानिये अपने आदेश में कोर्ट ने क्या कहा
Ban on transfer lifted: High Court lifted the ban on transfer of 19858 constables, know what the court said in its order

Highcourt News : सिपाहियों के ट्रांसफर पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा दी है। तबादला नीति में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। दरअसल राज्य सरकार के 19858 सिपाहियों का ट्रांसफर आदेश जारी हुआ था, जिसके खिलाफ कुछ सिपाहियों ने याचिका दायर की थी। पटना हाईकोर्ट में यह फैसला कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनाया है।
आपको बता दें कि 5 मई 2025 को बिहार सरकार ने एक साथ 19858 सिपाहियों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला कर दिया था। इस ट्रांसफर को लेकर कुछ सिपाहियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि यह ट्रांसफर बिना किसी स्पष्ट और लागू नीति के किया गया है।
अब राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी 19858 सिपाहियों के ट्रांसफर पर लगी रोक हटा दी है। हालांकि कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जिन सिपाहियों ने याचिका दायर की है, उनके ट्रांसफर पर रोक जारी रहेगी। इस मामले की आगे भी सुनवाई होगी।
सरकार को अब ट्रांसफर नीति को लेकर कोर्ट में स्थिति स्पष्ट करनी होगी। याचिकाकर्ताओं के ट्रांसफर पर कोर्ट का अंतिम निर्णय बाद में आएगा। यह मामला अब ट्रांसफर की प्रक्रिया और नियमों की पारदर्शिता से जुड़ गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2022 में पुरानी ट्रांसफर नीति को खत्म कर दिया गया था।
उसके बाद से अब तक कोई नई ट्रांसफर नीति नहीं बनाई गई है। इसके बावजूद 2010 से 2015 के बीच भर्ती हुए सिपाहियों का तबादला कर दिया गया। ट्रांसफर की प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार नहीं की गई है। कई सिपाही ऐसे हैं जो वर्षों से एक ही जिले में कार्यरत हैं, लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं किया गया।