Ranchi News: 70 कोचिंग की जांच में खुला बड़ा खेल! 18 बिना लाइसेंस मिले, नोटिस के बाद भी नहीं सुधरे तो अब होगी सीलिंग
Ranchi Coaching News: नगर निगम की जांच में बिना वैध ट्रेड लाइसेंस चल रहे संस्थानों का खुलासा, तीन दिन का नोटिस बेअसर होने के बाद कार्रवाई तेज

रांची। राजधानी रांची में बिना म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी पर अब नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर निगम की विशेष जांच टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में 70 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की जांच की। इस दौरान 18 संस्थान बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित पाए गए।
जांच के बाद निगम ने संबंधित संस्थानों को तीन दिनों का समय देते हुए नोटिस जारी किया था। लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी इन संस्थानों की ओर से जरूरी अनुपालन नहीं किया गया। अब नगर निगम ने इनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है।
पहले तीन दिन का नोटिस, अब सीलिंग की कार्रवाई
जांच के दौरान जिन कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के पास वैध म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस नहीं मिला, उन्हें निगम की ओर से नोटिस दिया गया था।
नोटिस में संबंधित संस्थानों को तीन दिनों के भीतर ट्रेड लाइसेंस लेने और नियमों के अनुसार संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।
हालांकि, तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी 18 संस्थानों ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं की। इसके बाद नगर निगम ने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
नियमों की अनदेखी पड़ी भारी
नगर निगम के मुताबिक आवासीय या व्यावसायिक परिसर में बिना म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के व्यावसायिक गतिविधि संचालित करना नियमों का उल्लंघन है।
जांच में संबंधित संस्थानों के खिलाफ झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 और 600 तथा झारखंड म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 के कंडिका 19 और 20 के उल्लंघन का मामला सामने आया है।
इसी आधार पर नोटिस के बाद अब सीलिंग की कार्रवाई शुरू की जा रही है।
इन संस्थानों पर कार्रवाई की तैयारी
नगर निगम की ओर से जिन संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है, उनमें एमबीए एचीवर्स, ग्रैविटी एजुकेशन, नेशनल क्लैट एकेडमी, मास्टर माइंड्स, पेजेस लाइब्रेरी, द ब्लैकबोर्ड, एकेएस एकेडमी और DCUBE क्लासेज समेत अन्य संस्थान शामिल हैं।
इन संस्थानों को पहले नियमों का पालन करने का अवसर दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय में अनुपालन नहीं होने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है।
सिर्फ कोचिंग ही नहीं, दूसरे प्रतिष्ठान भी आएंगे दायरे में
रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में बिना वैध म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस संचालित होने वाले किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा।
कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के बाद अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की भी जांच की जा सकती है। निगम का कहना है कि नियमों के मुताबिक लाइसेंस और जरूरी अनुमतियां लेकर ही व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जानी चाहिए।
निगम ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
नगर निगम ने सभी कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे अपने दस्तावेज और लाइसेंस की स्थिति जांच लें।
नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में 18 संस्थानों पर शुरू हुई सीलिंग की कार्रवाई के बाद रांची में अन्य बिना लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठानों में भी हड़कंप मचने की संभावना है।









