झारखंड में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी खबर! 15 सितंबर के बाद भी मिला मौका, अब इस तारीख तक नाम जोड़ने-सुधारने का काम होगा
SIR के तहत दावा-आपत्ति की समय-सीमा 30 सितंबर तक बढ़ी, नाम जोड़ने के लिए Form-6, हटाने के लिए Form-7 और सुधार के लिए Form-8 होगा जरूरी

रांची। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। भारत निर्वाचन आयोग ने पात्र नागरिकों को दावा-आपत्ति दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। अब प्रारूप मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने या मतदाता विवरण में सुधार के लिए 30 सितंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकेगा।
पहले दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2026 तय की गई थी। अब समय-सीमा बढ़ने से उन लोगों को भी मौका मिल गया है, जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है।
दूसरी और अंतिम बार बढ़ाई गई डेडलाइन
चुनाव आयोग ने SIR के तहत दावा-आपत्ति की समय-सीमा दूसरी और अंतिम बार बढ़ाई है। इससे पहले अंतिम तारीख 4 सितंबर से बढ़ाकर 15 सितंबर की गई थी।
अब विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से मिले अनुरोध और प्राप्त आवेदनों को देखते हुए दावा-आपत्ति की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है।
वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो Form-6 भरें
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने पात्र भारतीय नागरिकों, खासकर युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।
जिन पात्र लोगों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, वे ECINet के माध्यम से या अपने क्षेत्र के BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क कर Form-6 और जरूरी घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं।
किस काम के लिए कौन सा फॉर्म?
मतदाता सूची में नाम जोड़ने से लेकर नाम हटाने और जानकारी में सुधार तक के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित हैं।
- Form-6: मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए।
- Form-7: किसी नाम को मतदाता सूची से हटाने के लिए दावा/आपत्ति दर्ज कराने के लिए।
- Form-8: मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में सुधार या मतदान केंद्र से संबंधित बदलाव के लिए।
लाखों आवेदन पहले ही मिल चुके हैं
SIR प्रक्रिया के दौरान अलग-अलग फॉर्म के जरिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब तक—
| फॉर्म | प्राप्त आवेदन |
|---|---|
| Form-6 | 4,86,783 |
| Form-6A | 87 |
| Form-7 | 5,689 |
| Form-8 | 3,11,770 |
इन आंकड़ों से पता चलता है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और मौजूदा विवरण में बदलाव के लिए बड़ी संख्या में आवेदन किए गए हैं।
1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल की उम्र पूरी करने वालों को भी मौका
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, ऐसे पात्र भारतीय नागरिक जो 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे निर्धारित अवधि के भीतर Form-6 जमा कर सकते हैं।
आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जरूरी दस्तावेजों व घोषणा पत्र के साथ समय पर अपना आवेदन दाखिल करें।
यानी अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है या मतदाता सूची में कोई जानकारी गलत दर्ज है, तो 30 सितंबर 2026 तक संबंधित प्रक्रिया पूरी करने का मौका है।









