1 September Rule Changes: सितंबर की पहली तारीख से जेब पर डबल वार! गैस सिलेंडर से लेकर ITR तक बदल गए ये 7 बड़े नियम..देखें पूरी लिस्ट..
नए महीने के साथ कहीं बढ़ी कीमतें तो कहीं बदले नियम; कार खरीदना हुआ महंगा, ITR पर लगेगी लेट फीस, प्रॉपर्टी टैक्स और पानी-सीवर बिल का भी बढ़ा बोझ

नई दिल्ली। सितंबर की शुरुआत आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आई है। 1 सितंबर 2026 से रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय मामलों से जुड़े कई नियम और कीमतें बदल गई हैं। इसका सीधा असर लोगों की जेब और जरूरी कामकाज पर पड़ सकता है। LPG सिलेंडर, कार की कीमत, दूध, इनकम टैक्स रिटर्न, एयरपोर्ट इमिग्रेशन से लेकर प्रॉपर्टी टैक्स और पानी-सीवर के बिल तक कई बदलाव हुए हैं।
हालांकि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। आइए जानते हैं 1 सितंबर से हुए 7 बड़े बदलाव, जिनका आपकी जिंदगी पर असर पड़ सकता है।
1. कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा
तेल कंपनियों ने 1 सितंबर से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी की है। इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ सकता है।
हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।
2. नई कार खरीदना पड़ेगा महंगा
अगर आप सितंबर में नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है। टाटा मोटर्स और हुंडई जैसी कंपनियों ने 1 सितंबर से कुछ वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी की है।
टाटा मोटर्स ने अपने विभिन्न पैसेंजर वाहनों और SUVs की कीमतों में 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। ऐसे में नई कार खरीदने वालों पर सीधा अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है।
3. मुंबई में खुला दूध हुआ 9 रुपये तक महंगा
मुंबई और आसपास के इलाकों में खुला यानी तबेला दूध खरीदने वाले लोगों को भी झटका लगा है। पशुओं के चारे और रखरखाव की बढ़ती लागत के चलते खुले दूध के दाम में 9 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है।
हालांकि अमूल और मदर डेयरी जैसे प्रमुख ब्रांड के पैकेटबंद दूध की कीमतों में फिलहाल बदलाव नहीं किया गया है।
4. ITR भरने पर अब लगेगी लेट फीस
टैक्सपेयर्स के लिए सितंबर की शुरुआत एक जरूरी बदलाव लेकर आई है। नॉन-ऑडिट बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए ITR-3 दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर धारा 234F के तहत 1,000 से 5,000 रुपये तक लेट फीस देनी पड़ सकती है।
बिलेटेड ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 तक है।
5. एयरपोर्ट इमिग्रेशन में डिजिटल बदलाव
विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया को भी डिजिटल बनाया गया है। अब यात्रियों को इमिग्रेशन क्लीयरेंस के दौरान बोर्डिंग पास पर फिजिकल स्टैंप लगवाने की जरूरत नहीं होगी।
यात्री इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे कागजी प्रक्रिया कम होने और इमिग्रेशन प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है।
6. फरीदाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स और पानी-सीवर बिल बढ़ा
फरीदाबाद के लोगों पर सितंबर से अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है। शहर में प्रॉपर्टी टैक्स अब कलेक्टर रेट के आधार पर वसूला जाएगा। यानी जिस इलाके का कलेक्टर रेट ज्यादा होगा, वहां संपत्ति मालिकों को अधिक टैक्स देना पड़ सकता है।
इसके अलावा करीब 14 साल बाद पानी और सीवर के बिलों की दरों में संशोधन किया गया है। नई दरों में करीब 200 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है।
7. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिलहाल राहत
सितंबर की पहली तारीख को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कीं। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद फिलहाल पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यानी एक तरफ कमर्शियल LPG सिलेंडर और कुछ अन्य चीजें महंगी हुई हैं, वहीं पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर रहने से वाहन चालकों को फिलहाल राहत मिली है।
कुल मिलाकर सितंबर की शुरुआत कैसी रही?
सितंबर की शुरुआत में आम लोगों को कुछ मामलों में राहत तो कुछ मामलों में अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ रहा है। कमर्शियल गैस, कार और कुछ स्थानीय सेवाएं महंगी हुई हैं, जबकि घरेलू LPG और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं ITR और एयरपोर्ट इमिग्रेशन से जुड़े बदलाव सीधे टैक्सपेयर्स और विदेश यात्रा करने वालों के लिए महत्वपूर्ण हैं।









