Court News: मर्डर केस में छह आरोपियों को उम्रकैद, स्कूल के करीब ताहीर खान को गोलियों से भूना था, अब 6 दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा
गुमला के पालकोट में 2017 के ताहीर खान हत्याकांड में कोर्ट ने छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। सभी पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

गुमला। हत्या के मामले में छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है। झारखंड के गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र में साल 2017 में एक बड़ी वारदात हुई थी। अब करीब 8.5 साल पुराने ताहीर खान हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने मामले में छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।अदालत ने सभी दोषियों पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अदालत के इस फैसले के बाद लंबे समय से चल रहे मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।
छह आरोपियों को उम्रकैद
सजा पाने वाले आरोपियों में बुधन बैठा, प्रह्लाद बैठा, गुजु बैठा, अहलाद बैठा, राजेश बैठा और दीपक कुमार बैठा शामिल हैं। सभी आरोपी पालकोट के धोबी टोली के रहने वाले बताए गए हैं।यह मामला वर्ष 2017 का है और पालकोट थाना क्षेत्र में हुई मारपीट के बाद ताहीर खान की मौत से जुड़ा है।
दोस्तों के साथ बैठे थे ताहीर खान
घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक 21 मार्च 2017 की शाम ताहीर खान अपने दो दोस्तों विवेक विशाल और मोहम्मद महयूद खान के साथ पालकोट के कंदर्प उच्च विद्यालय के समीप बैठे थे। इसी दौरान आरोपी एक वाहन से वहां पहुंचे और तीनों युवकों पर हमला कर दिया।आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
इलाज के दौरान हुई थी ताहीर की मौत
घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान ताहीर खान की मौत हो गई।इसके बाद ताहीर के दोस्त विवेक विशाल के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और मामले की जांच शुरू की। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में मामला चला।
एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत
इस हत्याकांड में गांव के सुमित केसरी को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि, मुकदमे की सुनवाई पूरी होने से पहले ही उसकी मौत हो गई।करीब साढ़े आठ साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद सोमवार को एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।









