Jharkhand Ration Card: राशन कार्ड बनवाने के नियम बदले, अब घर की फोटो से लेकर E-KYC तक होगा जरूरी

Jharkhand Ration Card: झारखंड में राशन कार्ड बनाने और सदस्यों का नाम जोड़ने के नियम बदले हैं। अब E-KYC, घर की फोटो और पात्रता से जुड़े दस्तावेज जरूरी होंगे।

रांची। झारखंड में राशन कार्ड बनवाने और पुराने राशन कार्ड में सदस्यों का नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के तहत कई नए प्रावधान लागू किए हैं। अब राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को पहले ही अपनी पात्रता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां और दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।नई व्यवस्था का उद्देश्य अपात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) का लाभ लेने से रोकना तथा राशन कार्ड की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।

राशन कार्ड के लिए अब घर की फोटो जरूरी

नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय अब घर की तस्वीर अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदक को पक्के मकान में बने कमरों की संख्या की जानकारी भी देनी होगी।इसके अलावा आवेदन के दौरान परिवार की आमदनी के मुख्य स्रोत, मकान की स्थिति और टैक्स से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी। यानी जिन परिस्थितियों के आधार पर पहले राशन कार्ड की पात्रता की जांच या कार्ड रद्द किया जाता था, उनकी जानकारी अब आवेदन के समय ही देनी होगी।

आवेदन से पहले E-KYC अनिवार्य

नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित राशन डीलर के यहां E-KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। E-KYC सत्यापन पूरा होने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।इसी तरह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी स्तर पर लंबित UID सुधार और सदस्य परिवर्तन से जुड़े मामलों में भी E-KYC पूरा होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आयकर और अधिक GST देने वालों के लिए बदले नियम

नई व्यवस्था के तहत आवेदक को स्वघोषणा करनी होगी कि परिवार का कोई सदस्य आयकर, सेवा कर, व्यावसायिक कर या GST नहीं देता है।अधिक GST भुगतान करने वाले और आयकरदाता लोगों के नाम राशन कार्ड में जोड़ने पर पात्रता के नियम लागू होंगे। इसके अलावा परिवार के पास निर्धारित सीमा से अधिक जमीन, चार पहिया वाहन या निर्धारित मूल्य से अधिक के मशीनचालित कृषि उपकरण होने की स्थिति में भी पात्रता प्रभावित हो सकती है।

नियमों के अनुसार परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित या 10 एकड़ से अधिक असिंचित जमीन नहीं होनी चाहिए। वहीं चार पहिया वाहन, तीन या उससे अधिक कमरों वाला पक्का मकान और 5 लाख रुपये या उससे अधिक कीमत का मशीनचालित कृषि उपकरण भी पात्रता के दायरे में महत्वपूर्ण माना गया है।

जांच में अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड हुए रद्द

विभाग की ओर से हाल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल अपात्र लाभुकों के राशन कार्डों की जांच की गई थी। जांच में ऐसे मामले सामने आए, जहां बेहतर आर्थिक स्थिति वाले लोग भी राशन योजना का लाभ ले रहे थे।

कुछ लाभुकों द्वारा सालाना लाखों रुपये का GST रिटर्न दाखिल करने के बावजूद राशन योजना का लाभ लेने की बात सामने आई थी। इसके अलावा निर्धारित सीमा से अधिक जमीन रखने और आयकर का भुगतान करने वाले कुछ लाभुकों के राशन कार्ड भी रद्द किए गए।

नाम जोड़ने के लिए अब अलग-अलग दस्तावेज जरूरी

  • पुराने राशन कार्ड में किसी नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए अब सदस्य की स्थिति के अनुसार अलग-अलग दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • जन्म के बाद नाम जोड़ने पर: जन्म प्रमाण पत्र देना होगा।
  • विवाह के बाद नाम जोड़ने पर: पिछले राशन कार्ड से संबंधित सदस्य का नाम हटाए जाने की स्वीकृति का दस्तावेज देना होगा।
  • दत्तक सदस्य का नाम जोड़ने पर: दत्तक ग्रहण प्रमाण पत्र जरूरी होगा।
  • स्थानांतरित या परिवार से अलग सदस्य को जोड़ने पर: पिछले राशन कार्ड से नाम हटाए जाने का प्रमाण पत्र देना होगा।
    जिलावार सीमा और वेटिंग लिस्ट के आधार पर मिलेगा राशन कार्ड

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के तहत नए राशन कार्ड बनाने और नए सदस्यों का नाम जोड़ने के आवेदन पर अब जिला स्तर पर निर्धारित सीमा और प्रतीक्षा सूची में आवेदक की स्थिति के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।इसका मतलब है कि आवेदन करने मात्र से राशन कार्ड या सदस्य का नाम तत्काल जुड़ना जरूरी नहीं होगा। निर्धारित सीमा और पात्रता के आधार पर आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए भी OTP सत्यापन

राशन कार्ड को रद्द या सरेंडर करने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब परिवार की मुखिया की सहमति जरूरी होगी। इसके साथ ही UID आधारित OTP सत्यापन भी किया जाएगा।नई व्यवस्था के बाद राशन कार्ड बनवाने, सदस्य का नाम जोड़ने, नाम हटाने और कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया में दस्तावेज और सत्यापन की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

राशन कार्ड के नए नियम एक नजर में

• नए राशन कार्ड के लिए E-KYC जरूरी।
• आवेदन के समय घर की फोटो अपलोड करनी होगी।
• मकान के कमरों की संख्या बतानी होगी।
• परिवार की आय के स्रोत की जानकारी देनी होगी।
• पात्रता से जुड़ी स्वघोषणा करनी होगी।
• नाम जोड़ने के लिए स्थिति के अनुसार दस्तावेज जरूरी।
• नए कार्ड और सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया जिलावार सीमा व प्रतीक्षा सूची से जुड़ी होगी।
• राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए मुखिया की सहमति और OTP सत्यापन जरूरी होगा।
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