हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन: पूर्व सीएम ममता बनर्जी और WBTMCP आयोजकों के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने दर्ज की FIR

Violation of High Court order: Kolkata Police registers FIR against former CM Mamata Banerjee and WB-TMC(P) organizers.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल तृणमूल छात्र परिषद (WBTMCP) के आयोजकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोलकाता पुलिस ने 28 अगस्त को कैथेड्रल रोड पर आयोजित संगठन के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों और शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में पुलिस ने खुद संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

​क्या हैं आरोप?

पुलिस के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान समर्थकों ने बैरिकेड्स हटा दिए, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की और अफरातफरी का माहौल बनाया। इसके अलावा, कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा तय समय-सीमा का उल्लंघन किया गया और भीड़ ने कैथेड्रल रोड के एक हिस्से पर ट्रैफिक बाधित कर दिया।

​हाईकोर्ट ने 28 अगस्त के कार्यक्रम के लिए स्पष्ट निर्देश दिए थे कि भीड़ को नियंत्रित रखा जाए और सड़क का कम से कम एक हिस्सा वाहनों की आवाजाही के लिए खुला रहे। हालांकि, आरोपों के मुताबिक ममता बनर्जी और WBTMCP के आयोजकों ने आपराधिक साजिश रचते हुए समर्थकों को उकसाया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर पूरी सड़क जाम कर दी।

​मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बयान

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, “आपने देखा कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट के आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया। कोर्ट का साफ आदेश था कि सड़क का एक हिस्सा चालू रखा जाए, लेकिन उन्होंने पेड़ के नीचे खड़े लोगों को बुलाकर सड़क जाम करवा दी।”

​मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने पुलिस को मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और राज्य सरकार इस अवमानना को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। छात्र राजनीति पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “जल्द ही स्टूडेंट इलेक्शन होंगे, हर जगह भगवा झंडा फहराएगा और एबीवीपी की जीत होगी।”

​इन BNS धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस

हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में उप-निरीक्षक अंपू वैद्य की शिकायत के आधार पर पुलिस ने BNS की धारा 61(2), 223, 125(a), 132 और 285 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान की गई वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच की जा रही है।

Chauhan

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