गिरफ्तारी का डर खत्म! डुमरी विधायक जयराम महतो को कोर्ट से बड़ी राहत, अग्रिम जमानत मंजूर… इन 3 नेताओं को भी राहत
एमपी/एमएलए कोर्ट ने जयराम महतो समेत चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की; 10 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुरक्षित रखा था फैसला

धनबाद। डुमरी विधायक जयराम महतो को सोमवार को अदालत से बड़ी राहत मिली है। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने जयराम महतो समेत चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट के इस फैसले के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।
जयराम महतो समेत चार को मिली अग्रिम जमानत
अदालत ने जयराम महतो के अलावा सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिकाओं को भी स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने सभी को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है।
इस फैसले के बाद मामले में जयराम महतो और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बनी स्थिति फिलहाल बदल गई है। अदालत के आदेश से चारों को बड़ी राहत मिली है।
10 सितंबर को पूरी हुई थी बहस
मामले में 10 सितंबर को अदालत में दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गई थीं। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाहनवाज ने अपनी दलील रखी, जबकि अपर लोक अभियोजक राय ने अभियोजन पक्ष का पक्ष अदालत के सामने रखा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने आदेश सुनाने के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की थी। सोमवार को इसी मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत मंजूर कर दी।
बचाव पक्ष ने लगाया राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने दलील दी थी कि जयराम महतो और अन्य आरोपियों को राजनीतिक प्रतिशोध के चलते झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। वहीं, अपर लोक अभियोजक ने बचाव पक्ष की इन दलीलों का विरोध किया था।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने जयराम महतो की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में सोमवार को अग्रिम जमानत मंजूर होने के बाद विधायक को इस मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है।









