जयराम महतो की मुश्किलें बढ़ीं? कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, गवाह पेश करने के निर्देश, एक आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
धनबाद MP-MLA कोर्ट में हुई सुनवाई, वेदांता प्लांट के मजदूर आंदोलन से जुड़े मामले में अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश; सुभाष महतो की गैरहाजिरी पर वारंट

धनबाद। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो समेत तीन आरोपियों के खिलाफ चल रहे मामले में सोमवार को धनबाद के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने मामले में अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है। यह मामला वेदांता प्लांट के मजदूर आंदोलन से जुड़ा हुआ है।
मामले में जयराम महतो के अलावा पार्वती चरण महतो और राथू रजवार आरोपी हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष को मामले से जुड़े गवाहों को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया, जिसके बाद आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।
सुभाष महतो की गैरहाजिरी पर गिरफ्तारी वारंट
मामले के एक अन्य आरोपी सुभाष महतो के अदालत में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इससे पहले 25 अगस्त को भी सुभाष महतो की अनुपस्थिति को लेकर अदालत ने वारंट जारी करने का आदेश दिया था।
अदालत के इस आदेश के बाद अब सुभाष महतो की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। वहीं, मुख्य मामले में अभियोजन की ओर से गवाह पेश किए जाने के बाद सुनवाई आगे बढ़ेगी।
मजदूर आंदोलन से जुड़ा है पूरा मामला
यह मामला 27 नवंबर 2023 को रवि कुमार आनंद की शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। सियालजोड़ी थाना में कांड संख्या 118/23 के तहत जयराम महतो, पार्वती चरण महतो, राथू महतो, सुभाष महतो समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
मामला वेदांता प्लांट के मजदूरों के आंदोलन से संबंधित बताया गया है। अब धनबाद की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत की अगली कार्रवाई में गवाहों की गवाही और मामले से जुड़े अन्य न्यायिक पहलुओं पर सुनवाई आगे बढ़ेगी।









