पारा शिक्षक न्यूज : शिक्षक भर्ती में पारा शिक्षकों की याचिका पर हुई हाईकोर्ट में सुनवाई, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर दिया ये अहम निर्देश

रांची। झारखंड हाईकोर्ट में आज शिक्षकों की भर्ती के एक मामले में अहम सुनवाई हुई। 26001 सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। पारा शिक्षकों की ओर से दाखिल 103 याचिकाओं को टैग कर मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई का मुख्य मुद्दा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर था।
पारा शिक्षकों की दायर याचिका की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने BIT मेसरा को मामले में पार्टी बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की जांच के लिए एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया है।
नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की होगी जांच
कोर्ट के निर्देश के अनुसार गठित कमेटी संबंधित एप्लीकेशन और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जांच करेगी। कमेटी यह भी देखेगी कि नॉर्मलाइजेशन निर्धारित और सही प्रक्रिया के तहत किया गया था या नहीं। जांच के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
103 याचिकाओं को किया गया टैग
पारा शिक्षकों की ओर से दाखिल 103 याचिकाओं को एक साथ टैग कर सुनवाई की गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसी मामले में कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है।मामले की सुनवाई न्यायाधीश दीपक रोशन की एकलपीठ में हुई। कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब कमेटी की जांच रिपोर्ट पर मामले की आगे की सुनवाई निर्भर करेगी।









