बड़ी खबर: Jharkhand High Court ने APP परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक से इनकार, सरकार से 2 हफ्ते में मांगा जवाब, सिविल जज परीक्षा पर सुनवाई 31 को

Big News: Jharkhand High Court refuses to stay the decision to cancel the APP exam; seeks a response from the government within two weeks; hearing on the Civil Judge exam scheduled for the 31st.

रांची। झारखंड में परीक्षा रद्द किये जाने के फैसले को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सहायक लोक अभियोजक (APP) परीक्षा रद्द किए जाने के मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद एख साथ 22 परीक्षाओं को राज्य सरकार ने रद्द करने का निर्णय लिया था।

इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार को मामले में दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।APP परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ सत्यांशु शुभम, संजना सिंह समेत अन्य अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई है। याचिका में परीक्षा रद्द करने संबंधी सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की गई है।

परीक्षा रद्द करने के फैसले को दी गई चुनौती

इस मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले से अभ्यर्थियों के हित प्रभावित हो रहे हैं। इसी को लेकर हाईकोर्ट से सरकारी आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल परीक्षा रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।अदालत ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। अब सरकार के जवाब के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।

22 परीक्षाएं रद्द, 6 की प्रक्रिया स्थगित

दरअसल, CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर झारखंड सरकार ने 18 अगस्त की देर रात उन परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिनमें TDPL की भूमिका सामने आई थी। इसके साथ ही वर्ष 2014 से आयोजित नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच कराने का भी फैसला लिया गया।

इसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से परीक्षा रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और जांच के संबंध में अधिसूचना जारी की गई।अधिसूचना के अनुसार 22 परीक्षाओं को रद्द, 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल किया गया है।

सिविल जज परीक्षा मामले में 31 अगस्त को सुनवाई

इसी बीच सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर भी झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आदित्य भास्कर और आयुष कुमार वर्मा की ओर से दाखिल याचिका में विज्ञापन संख्या 22/2023 के तहत हुई परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई है।

चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को निर्धारित की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभय आनंद और सोनल ने पक्ष रखा।इस तरह नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ अलग-अलग याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई का सिलसिला जारी है। APP परीक्षा मामले में अब सभी की नजरें 24 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेंगी।

Chauhan

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