Ranchi News: जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना-प्रदर्शन पर रोक, दो महीने के लिए निषेधाज्ञा हुई लागू, जानिये किन-किन गतिविधियों पर रहेगी पाबंदी

रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम और आसपास 10 मीटर के क्षेत्र में BNSS की धारा 163 लागू की गई है। 18 अक्टूबर तक धरना, प्रदर्शन, रैली और जुटान पर रोक रहेगी।

रांची। आंदोलन-प्रदर्शन पर अब हेमंत सरकार का रुख कड़ा हो गया है। जेपीएससी-जेएसएससी विवाद के बीच नौकरी गंवाने वाले कर्मियों के आंदोलन के ऐलान के बीच अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। झारखंड की राजधानी रांची में छात्र आंदोलन और लगातार हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच जिला प्रशासन ने जयपाल सिंह स्टेडियम और उसके आसपास के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।प्रशासन के आदेश के मुताबिक, 18 अक्टूबर 2026 तक जयपाल सिंह स्टेडियम और उसके आसपास 10 मीटर के दायरे में बिना अनुमति किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, रैली या जुलूस पर रोक रहेगी।

5 या उससे अधिक लोगों के जुटने पर रोक

निषेधाज्ञा के दौरान निर्धारित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की सभा या लोगों का जुटान नहीं किया जा सकेगा।इसके अलावा धरना, प्रदर्शन, रैली और जुलूस आयोजित करने पर भी रोक रहेगी।

हथियार लेकर चलने पर भी पाबंदी

प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई अन्य प्रतिबंध भी लगाए हैं। आदेश के तहत लाठी, डंडा, तीर-धनुष समेत किसी भी तरह के घातक हथियार या आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर रोक रहेगी।प्रशासन ने क्षेत्र में किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।

बिना अनुमति लाउडस्पीकर भी नहीं बजा सकेंगे

निषेधाज्ञा के तहत बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी।प्रशासन का उद्देश्य क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और बिना अनुमति भीड़ जुटने तथा विरोध-प्रदर्शन को नियंत्रित करना है।

छात्र आंदोलन के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला

जयपाल सिंह स्टेडियम पिछले कुछ समय से JPSC-JSSC से जुड़े छात्र आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है। छात्रों की ओर से यहां लगातार धरना और प्रदर्शन किया जा रहा था। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगाए जाने के बाद प्रशासन का यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है।अब प्रशासन की अनुमति के बिना स्टेडियम और आसपास के निर्धारित क्षेत्र में किसी भी तरह का प्रदर्शन या सामूहिक जुटान नहीं किया जा सकेगा।

 

ashrita

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