झारखंड: जवान की हत्यारिन पत्नी और उसके आशिक को आजीवन कारावास, 9 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनायी सजा, प्रेम प्रसंग में बीबी ने अपनी नजरों के सामने…
Jharkhand: Life imprisonment to the wife and her lover who murdered the jawan, court pronounced the sentence in a 9 year old case, wife killed her husband in front of her eyes due to love affair...

Jharkhand Court News । जवान की जान लेने वाली बेवफा बीबी और उसके आशिक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। इससे पहले कोर्ट ने जवान जीतलाल मुंडा की हत्या के मामले में पत्नी तारामणि देवी और प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा को दोषी करार दिया था। अब आरोपियों की सजा का ऐलान कोर्ट ने कर दिया है।
अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने सेना के जवान जीतलाल मुंडा की हत्या मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पूर्व में जीतलाल मुंडा की पत्नी तारामणि देवी और उसके प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा को दोषी करार दिया था। अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोनों को दो साल की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी। मामले में कुल सात लोग ट्रायल फेस कर रहे थे, लेकिन साक्ष्य के अभाव में पांच को बरी कर दिया गया, जबकि मुख्य अभियुक्त पत्नी और प्रेमी को दोषी मानते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पूरा मामला 16 मई 2016 की रात करीब 11 बजे यह घटना हुई थी। घटना के पीछे अवैध प्रेम संबंध था। तारामणि देवी ने अपने प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा को घर बुलाया और पति जीतलाल मुंडा की हत्या करवा दी। दरवाजा खोलते ही धारदार हथियार से हमला कर जीतलाल की हत्या कर दी गई थी।
घटना के अगले दिन पत्नी ने ही अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, ताकि किसी को शक न हो।शुरुआत में पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था, लेकिन कॉल डिटेल जांच में तारामणि और नेहरू के बीच लगातार संपर्क सामने आया, जिससे पूरे साजिश का पर्दाफाश हुआ।









