झारखंड- फांसी की सजा: 25 साल बाद किसी को फांसी की सजा, कुल्हाड़ी से की थी मासूम समेत चार लोगों की नृशंस हत्या

Jharkhand- Death penalty: 25 years later, someone sentenced to death, he had brutally murdered four people including an innocent with an axe

Jharkhand Court News: चार लोगों की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपियों को फांसी और जुर्माने की सजा सुनायी है। दरअसल पाकरटांड़ थाना कांड संख्या 09/2018 के तहत सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने मुख्य आरोपी संजय सोरेंग को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं, उसके दो सहयोगी निर्मल सोरेंग और पुनीत सोरेंग को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

 

 2018 में हुई थी वारदात

17 मई 2018 को पाकरटांड़ थाना क्षेत्र के नोनगढ़ा गोंदलीपानी गांव में जमीन विवाद को लेकर संजय सोरेंग ने अपने पड़ोसी राकेश सोरेंग पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जब राकेश घायल होकर गिरा, तो संजय और उसके दो सहयोगियों ने राकेश, उसकी पत्नी कार्मेला, 5 वर्षीय बेटे फिलमोन और गांव के निस्तोर सोरेंग को भी कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से मार डाला।

 

हत्या के बाद गिरफ्तार हुए आरोपी

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक अमर चौधरी ने अदालत में सशक्त साक्ष्य और गवाह पेश किए। इन साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी ठहराया गया।

 

पहले से हत्या का दोषी था संजय

मुख्य आरोपी संजय सोरेंग पूर्व में भी हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। एडीजे की अदालत ने पहले ही उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

 

25 साल बाद आया फांसी का फैसला

सिमडेगा जिले में पिछले 25 वर्षों में यह पहला मामला है जिसमें किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। यह फैसला न्याय व्यवस्था की गंभीरता और निर्दोषों के लिए न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ashrita

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