झारखंड CGL: 1340 अधिकारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर की टिप्पणी

Jharkhand CGL: High Court grants major relief to 1,340 officers; stays order cancelling appointments and makes observations on principles of natural justice.

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने CGL-2023 के जरिए विभिन्न विभागों में नियुक्त अधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत बरकरार रखी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने CGL-2023 के विज्ञापन संख्या 10/2023 को रद्द करने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को फिलहाल अपने पद पर काम जारी रखने का निर्देश दिया है। इस फैसले से 1340 अधिकारियों को बड़ी राहत मिल गयी है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने प्रथमदृष्टया कहा कि किसी नियमित नियुक्ति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना समाप्त नहीं किया जा सकता।हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में जवाबी शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरकार को अपने जवाब में CID जांच और अब तक की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी।वहीं, प्रार्थियों को 14 सितंबर तक जवाबी शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

नियुक्ति और सेवा समाप्ति को दी गई थी चुनौती

1340 अधिकारियों की ओर से दाखिल याचिका में राज्य सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसके जरिए CGL-2023 की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विज्ञापन को रद्द किया गया था।याचिकाकर्ताओं में रोजलिन स्वेता तिग्गा, शालिनी सुंडी और ऋषिकेश सज्जन समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं।

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अर्पण एक्का और कुमार अभिषेक ने अदालत को बताया कि CGL परीक्षा में चयन के बाद इन अधिकारियों की विभिन्न विभागों में नियुक्ति हुई थी। बाद में सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि सेवा समाप्त करने से पहले अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया।

अब 15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को दोपहर 12:15 बजे होगी।अगली सुनवाई में राज्य सरकार के जवाब और CID जांच से संबंधित जानकारी के आधार पर मामले में आगे की सुनवाई होगी। तब तक CGL-2023 से नियुक्त 1340 अधिकारियों को फिलहाल राहत जारी रहेगी।

Chauhan

It is one of the rapidly emerging news websites of the country. HPBL has proved its name (Har Pal Breaking Live) meaningful every time. HPBL, which has become a trusted brand of Bihar-Jharkhand, check every news of HPBL for its reliability before delivering it to you. The reporters and desk staff of hpblnews.com news website work on a 24X7 mission mode for you, the readers.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *