BIT मेसरा के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचने पर प्रशासन की सख्ती, 22 दुकानों पर हुई छापेमारी, 10 हजार रुपये का जुर्माना
BIT Mesra administration cracks down on tobacco sales within 100 meters of the campus; 22 shops raided, fines totaling Rs. 10,000 imposed.

अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची के निर्देश पर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT), मेसरा के आसपास तंबाकू एवं तंबाकू जनित पदार्थों की बिक्री और सेवन पर रोक को सख्ती से लागू करने के लिए छापामार अभियान चलाया गया। औचक निरीक्षण के दौरान 22 प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें नियम उल्लंघन पर कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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रांची:
बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT), मेसरा के आसपास तंबाकू एवं तंबाकू जनित पदार्थों की बिक्री और सेवन पर सख्ती शुरू हो गयी है। पहले से लागू प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया हैं। अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची कुमार रजत के निर्देश पर गठित छापामार दस्ते ने कॉलेज परिसर और उसके 100 मीटर के दायरे में औचक निरीक्षण करते हुए व्यापक छापेमारी अभियान चलाया।

इस अभियान के तहत BIT मेसरा के आसपास स्थित कुल 22 दुकानों, गुमटियों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की गहन जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री, प्रचार-प्रसार तथा सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन से संबंधित नियमों का उल्लंघन पाया गया। कुछ दुकानों पर सिगरेट, गुटखा, खैनी और अन्य तंबाकू उत्पाद खुलेआम बिकते पाए गए, जबकि कुछ स्थानों पर प्रतिबंध संबंधी चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाए गए थे।

इस विशेष अभियान का नेतृत्व टोबैको कंट्रोल सेल के डिस्ट्रिक्ट कंसलटेंट सुशांत कुमार ने किया। उनके साथ सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत BIT मेसरा टी.ओ.पी. के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल ने भी अभियान में सक्रिय सहयोग दिया। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और दुकानदारों में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला।
जांच के दौरान दोषी पाए गए उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (COTPA) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही सभी संबंधित दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री, सेवन और प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित है और भविष्य में इस तरह की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि छात्रों और युवाओं को तंबाकू की लत से बचाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू की उपलब्धता को गंभीर अपराध मानते हुए आगे और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि अगली बार नियम उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।









