PM Kisan Maandhan Yojana: छोटे किसानों को मिलेगी ₹3,000 की मासिक पेंशन, जानिए पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया
PM Kisan Maandhan Yojana: Small farmers to receive a monthly pension of ₹3,000; learn about eligibility and the complete application process.

नई दिल्ली: खेती-किसानी करने वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ (PM-KMY) चला रही है। इस स्वैच्छिक पेंशन योजना के जरिए किसान मामूली मासिक अंशदान देकर 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने ₹3,000 (वार्षिक ₹36,000) की पक्की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
क्या है योजना का मुख्य उद्देश्य
खेती से होने वाली आय अनिश्चित होती है, और असंगठित क्षेत्र से जुड़े होने के कारण किसानों के पास बुढ़ापे में कोई नियमित पेंशन या सामाजिक सुरक्षा का साधन नहीं होता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह योजना शुरू की है, ताकि देश के अन्नदाता को 60 साल की उम्र के बाद दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।
पात्रता और मुख्य शर्तें
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- उम्र सीमा: 18 से 40 वर्ष के बीच।
- जमीन की सीमा: राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भू-अभिलेखों के अनुसार अधिकतम 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान (SMF)।
- अन्य पेंशन योजनाओं से अलग: आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), EPFO या ESIC जैसी किसी अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
कितना करना होगा अंशदान
यह एक 50:50 की अंशदायी योजना है। यानी जितना योगदान किसान करेगा, उतनी ही समान राशि केंद्र सरकार भी पेंशन फंड में जमा करेगी।
- मासिक अंशदान: किसान की प्रवेश आयु (18 से 40 वर्ष) के आधार पर ₹55 से ₹200 प्रति माह।
- उदाहरण: यदि कोई किसान 18 साल की उम्र में जुड़ता है, तो उसे 60 साल की उम्र तक हर महीने केवल ₹55 देने होंगे। वहीं 40 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले किसान को ₹200 प्रति माह जमा करने होंगे।
- पेंशन फंड प्रबंधक: इस पेंशन फंड का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जाता है।
- पारिवारिक पेंशन का प्रावधान: पेंशन मिलने के दौरान यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी/पति को 50% राशि यानी ₹1,500 प्रति माह पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाती है।
आवेदन कैसे करें
किसान दो तरीकों से योजना में अपना पंजीकरण करा सकते हैं:
- सीएससी (CSC) केंद्र के जरिए: अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं। साथ में आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर ले जाएं। VLE अधिकारी आपका फॉर्म ऑनलाइन भर देगा।
- ऑनलाइन पोर्टल से: किसान खुद भी आधिकारिक वेबसाइट pmkmy.gov.in पर जाकर Self-Registration कर सकते हैं।
PM-Kisan लाभार्थियों के लिए सुविधा: यदि किसान पहले से ‘PM-Kisan सम्मान निधि’ के लाभार्थी हैं, तो वे अपनी किस्त से सीधे पेंशन का ऑटो-डेबिट (Auto-Debit) विकल्प चुन सकते हैं।








