झारखंड में 4 लाख से ज्यादा राशन कार्ड सस्पेंड! कहीं आपका कार्ड भी तो नहीं? 3 महीने में ये काम नहीं किया तो हमेशा के लिए हो सकता है रद्द

स्मार्ट PDS के तहत निष्क्रिय और डुप्लीकेट कार्डों की जांच शुरू, ई-केवाईसी और सत्यापन पूरा करने का मौका; करोड़ों लाभुकों पर पड़ेगा असर

रांची। झारखंड में राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने राज्य में चार लाख से अधिक निष्क्रिय राशन कार्ड सस्पेंड कर दिए हैं। अब इन कार्डों की दोबारा जांच और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ऐसे में अगर आपके परिवार को सरकारी राशन मिलता है, तो एक बार अपने राशन कार्ड का स्टेटस जरूर जांच लें।

सरकार का मकसद सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS से फर्जी, डुप्लीकेट और लंबे समय से निष्क्रिय कार्डों को हटाकर सरकारी राशन का लाभ वास्तविक और पात्र परिवारों तक पहुंचाना है।

6 महीने से राशन नहीं लिया तो बढ़ सकती है परेशानी

सरकार स्मार्ट PDS व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत ऐसे राशन कार्डों पर विशेष निगरानी की जा रही है, जिनसे लंबे समय से राशन का उठाव नहीं हुआ है।

नियम के मुताबिक, लगातार छह महीने तक राशन नहीं लेने वाले कार्ड निष्क्रिय किए जा सकते हैं। इसलिए अगर आपके कार्ड से लंबे समय से राशन नहीं लिया गया है, तो बिना देरी किए उसकी स्थिति की जांच कर लेना बेहतर होगा।

डुप्लीकेट कार्ड और एक से ज्यादा जगह दर्ज नाम भी जांच के घेरे में

सत्यापन अभियान केवल निष्क्रिय राशन कार्डों तक सीमित नहीं है। सरकार डुप्लीकेट लाभुकों और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों की भी जांच कर रही है।

आधार आधारित मिलान के जरिए ऐसे मामलों की पहचान की जा रही है। जिन लाभुकों का ई-केवाईसी या सत्यापन अभी बाकी है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने का मौका दिया जा रहा है।

सस्पेंड हो गया कार्ड तो क्या करें?

अगर आपका राशन कार्ड सस्पेंड या निष्क्रिय दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले नजदीकी राशन दुकान पर जाकर कार्ड का स्टेटस पता करें।

इसके बाद जरूरत के अनुसार ई-केवाईसी और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कार्ड में नाम, आधार नंबर या परिवार के सदस्यों की जानकारी में किसी तरह की गलती है, तो उसे भी संबंधित प्रक्रिया के तहत ठीक कराया जा सकता है।

3 महीने की मोहलत, नहीं किया सत्यापन तो हो सकता है स्थायी रद्दीकरण

निष्क्रिय राशन कार्ड को दोबारा सक्रिय कराने के लिए लाभुकों को निर्धारित समय के भीतर सत्यापन और ई-केवाईसी पूरा करना होगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसके लिए तीन महीने की अवधि दी जा रही है।

अगर तय समय सीमा के भीतर जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो संबंधित राशन कार्ड स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। इसलिए राशन कार्डधारियों के लिए समय रहते अपना स्टेटस और ई-केवाईसी की स्थिति जांचना जरूरी है।

2.63 करोड़ लाभुकों से जुड़ी है व्यवस्था

झारखंड में करीब 60.20 लाख राशन कार्ड हैं और इनसे लगभग 2.63 करोड़ लाभुक जुड़े हुए हैं। इनमें करीब 51.40 लाख PHH और 8.81 लाख अंत्योदय राशन कार्ड शामिल हैं।

ऐसे में स्मार्ट PDS और सत्यापन अभियान का असर राज्य के करोड़ों राशन लाभुकों पर पड़ सकता है।

अभी कर लें ये 5 जरूरी काम

1. अपने राशन कार्ड का स्टेटस जांचें।
2. नजदीकी राशन दुकान पर कार्ड की स्थिति की जानकारी लें।
3. ई-केवाईसी बाकी है तो उसे पूरा कराएं।
4. कार्ड में दर्ज नाम और आधार की जानकारी सही है या नहीं, जांचें।
5. कार्ड सस्पेंड है तो निर्धारित तीन महीने की अवधि के भीतर उसे एक्टिव कराने की प्रक्रिया पूरी करें।

जानकारी या शिकायत के लिए हेल्पलाइन

राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी या शिकायत के लिए 1800-212-5512 और 1967 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हेल्पलाइन सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होती है।

Anita Nishad

Anita Nishad is a dedicated and insightful journalist currently serving as a key voice at HPBL News. With a deep-rooted passion for storytelling and truth-seeking, Anita has become a trusted name in digital and broadcast journalism, particularly known for her ability to bring grassroots issues to the forefront.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *