अररिया में स्कूल अवधि के दौरान कोचिंग पर बैन: नियम तोड़ा तो होगी सख्त कार्रवाई, DM ने दिए निर्देश
Ban on coaching classes during school hours in Araria: Strict action for rule violations; DM issues directives.

अररिया (बिहार) : बिहार के अररिया जिले में अब विद्यालय की समयावधि (सुबह 09:30 बजे से शाम 04:00 बजे तक) के दौरान कोचिंग संस्थानों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी विनोद दूहन ने अररिया और फारबिसगंज के अनुमंडल पदाधिकारियों (SDO) को सख्त कार्रवाई करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।
स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए लिया गया फैसला
प्रशासन के अनुसार, स्कूल के समय पर कोचिंग चलने की वजह से सरकारी व गैर-सरकारी विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। विशेष रूप से कक्षा 09वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों में गैर-हाजिरी की समस्या अधिक देखी जा रही थी। हाल ही में सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) के प्रधानाध्यापकों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में भी यह बात प्रमुखता से सामने आई थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नियमानुसार बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, जिसकी पूर्ति के लिए यह कदम उठाया गया है।
गैर-निबंधित कोचिंग सेंटरों पर गिरेगी गाज
जिलाधिकारी ने अनुमंडल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि:
- जिले के सभी निबंधित (रजिस्टर्ड) कोचिंग संस्थानों की सूची तैयार की जाए।
- बिना निबंधन के चल रहे गैर-निबंधित कोचिंग संस्थानों को तत्काल बंद कराया जाए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि सुबह 09:30 बजे से शाम 04:00 बजे के बीच कोई भी कक्षा संचालित न हो। हालांकि, कोचिंग संचालक इस समयावधि के पहले या बाद में कक्षाएं चलाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
शिक्षकों और कर्मियों की संलिप्तता पर सख्त चेतावनी
प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों में सरकारी या गैर-सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मियों के कार्य करने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यदि जांच के दौरान कोई भी शिक्षक या कर्मी कोचिंग संचालन अथवा अध्यापन में संलिप्त पाया जाता है, तो उनके खिलाफ तुरंत विभागीय व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।









