पटना कोचिंग विवाद: खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को पटना सिविल कोर्ट से मिली जमानत
Patna coaching dispute: Khan Sir and both his bodyguards granted bail by Patna Civil Court.

पटना: राजधानी पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान सर को आज एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। सोमवार को पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही, इस मामले में बेऊर जेल में बंद उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को भी अदालत ने जमानत दे दी है। यह फैसला जिला जज रूपेश देव की अदालत की ओर से सुनाया गया।
जज की अनुपस्थिति के कारण टल गया था फैसला
आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट की ओर से सुनवाई पहले ही पूरी कर ली गई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। पिछले शुक्रवार (10 जुलाई) को ही इस पर आदेश आने की उम्मीद थी, लेकिन जिला जज की अनुपस्थिति के कारण फैसला नहीं आ सका था, जिसके बाद सुनवाई के लिए 13 जुलाई (सोमवार) की तारीख तय की गई थी। आज लंबे इंतजार के बाद कोर्ट ने तीनों को राहत देते हुए जमानत की मंजूरी दे दी।
क्या है पूरा मामला
यह पूरा विवाद जून 2026 की शुरुआत में तब शुरू हुआ, जब देर रात खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हमले की खबर सामने आई।
- शुरुआती शिकायत: खान सर की टीम की ओर से पुलिस में एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ अज्ञात लोगों ने कोचिंग सेंटर पर हमला किया है।
- विवाद में नया मोड़: जांच के दौरान इस मामले का जुड़ाव ‘ज्ञान बिंदु’ कोचिंग के रौशन आनंद के साथ हो गया।
- बॉडीगार्ड्स की गिरफ्तारी: पुलिस जांच आगे बढ़ी तो खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में दोनों गार्ड्स ने स्वीकार किया था कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही फायरिंग की थी।
बाद में घटना से जुड़े कई वीडियो और सबूत सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाया। इसके तहत खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स और दूसरे पक्ष के रौशन आनंद को जेल भेज दिया गया था।
चर्चा में रहा था मामला: रौशन आनंद के जेल में रहने के दौरान ही नेपाल में उनके भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद इस पूरे विवाद ने देश भर में काफी सुर्खियां बटोरी थीं।
लंबे समय से चल रहे इस कोचिंग विवाद और कानूनी खींचतान के बाद, आज पटना सिविल कोर्ट से मिली जमानत खान सर और उनके सहयोगियों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है।









