पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी का आरोप, दूसरी महिला की मौत के बाद खुला मामला; पति समेत ससुराल वालों पर FIR
Ranchi News: खेलगांव थाना में महिला ने पति पर पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर FIR दर्ज कराई है। दूसरी महिला की मौत के बाद मामला सामने आया।

रांची। पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में पति व ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक महिला ने खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। बूटी मोड़ के डुमरदगा निवासी स्वीटी ने अपने पति हरीश कुमार दुबे सहित ससुराल के अन्य सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
महिला ने पुलिस से पूरे मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई करने के साथ अपने सोने-चांदी के जेवर वापस दिलाने की भी मांग की है।महिला की शिकायत के अनुसार, उसे 8 सितंबर 2026 की रात पति की दूसरी शादी की जानकारी मिली। इसके बाद जब वह परिजनों के साथ पति के घर पहुंची तो वहां दूसरी महिला की मौत की जानकारी भी सामने आई। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्राथमिकी के आधार पर जांच कर रही है।
28 अप्रैल 2024 को हुई थी शादी
FIR के मुताबिक, स्वीटी की शादी 28 अप्रैल 2024 को बक्सर निवासी हरीश कुमार दुबे के साथ हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी के महज 15-20 दिन बाद से ही ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की मांग शुरू कर दी गई। शिकायत में पति हरीश कुमार दुबे के अलावा ससुर राम दरश दुबे, सास धनेश्वरी देवी और ननदों पर नगद रुपये, गहने और फर्नीचर की मांग करने का आरोप लगाया गया है।
स्वीटी का कहना है कि दहेज की मांग को लेकर उसे करीब 11 महीने तक प्रताड़ित किया गया। बाद में मामला महिला थाना और जिला न्यायालय तक पहुंचा। महिला के अनुसार, भरण-पोषण और तलाक से संबंधित मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है।
25 जून 2026 को दूसरी शादी का आरोप
शिकायत में स्वीटी ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने पहली शादी के रहते 25 जून 2026 को लातेहार की कशिश कुमारी से दूसरी शादी कर ली।महिला के अनुसार, उसे इस शादी की जानकारी 8 सितंबर की रात मिली। जानकारी मिलने के बाद उसने परिजनों को इसकी जानकारी दी और उनके साथ पति के घर पहुंची।
दूसरी महिला की मौत की जानकारी से मामला और उलझा
स्वीटी के अनुसार, उसे यह भी पता चला कि कशिश कुमारी की ओरमांझी स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी।आरोप है कि कशिश का शव इसके बाद सैनिक कॉलोनी स्थित हरीश कुमार दुबे के घर लाया गया। जब स्वीटी अपने परिजनों के साथ वहां पहुंची, तो उसे पति की दूसरी शादी की जानकारी सही होने का पता चला।
दूसरी महिला की मौत और पहली पत्नी के रहते कथित दूसरी शादी की जानकारी सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। हालांकि दूसरी शादी, दहेज प्रताड़ना और अन्य आरोपों की वास्तविकता पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
जेवर वापस दिलाने की भी मांग
स्वीटी ने प्राथमिकी में अपने सोने-चांदी के जेवर वापस दिलाने की भी गुहार लगायी है। महिला का आरोप है कि उसके जेवर ससुराल पक्ष के कब्जे में हैं।उसने पुलिस से पति और ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
पुलिस ने शुरू की जांच
खेलगांव थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए दहेज प्रताड़ना, पहली पत्नी के रहते कथित दूसरी शादी और जेवर से जुड़े आरोपों की जांच करेगी। मामले में दूसरी शादी से संबंधित दस्तावेज, विवाह की परिस्थितियां और कशिश कुमारी की मौत से जुड़े तथ्यों की भी जांच महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।
पहली बीवी के रहते दूसरी शादी करने पर कितनी मिलती है सजा?
कानून के मुताबिक पहली बीवी के रहते अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत उस व्यक्ति को सात साल की सजा मिलती है. इसके साथ जुर्माना भी अदा करना होता है. वहीं, दूसरी शादी को शून्य माना जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी करना गंभीर अपराध माना है. सुप्रीम कोर्ट ने द्विविवाह को गंभीर अपराध मानते हुए नए जोड़े को छह-छह महीने की साधारण कैद और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि बीएनएस की धारा 69 (द्विविवाह) के तहत पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना एक गंभीर अपराध है।









